मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने पुदुकोट्टई जिला प्रशासन को जिले के एक गांव में अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने का निर्देश दिया।
जस्टिस एमएस रमेश और एडी मारिया क्लेटे की खंडपीठ सी एझिलारासु नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जून 2023 में उनके अभ्यावेदन के आधार पर पुदुकोट्टई जिले के थिरुमायम तालुक के कुन्नाथुपट्टी गांव में सुब्बू नामक व्यक्ति द्वारा किए जा रहे अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
यह देखते हुए कि पहले अभ्यावेदन दाखिल करने के बाद से काफी समय बीत चुका है, अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित प्रतिवादी के समक्ष अपनी शिकायतों को यथासंभव शीघ्रता से व्यक्त करते हुए एक नया अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की।