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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है, "हालांकि चुनाव के दौरान मतदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन अदालत उन्हें मतदान के दिन वोट डालने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।" मुख्य न्यायाधीश संजय विजयकुमार गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पहली पीठ ने केंद्र सरकार और ईसीआई को यह निर्देश देने से इनकार कर दिया कि कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का लाभ उठाने के लिए मतदान का प्रमाण दिखाना अनिवार्य बनाना चाहिए।
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Kiran
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