तमिलनाडू

Madras हाईकोर्ट ने डीएमके नेता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

Subhi
8 July 2026 11:52 AM IST
Madras हाईकोर्ट ने डीएमके नेता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने AIADMK उम्मीदवार वी रामू की उस चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वेल्लोर जिले के काटपाडी चुनाव क्षेत्र में 2021 के विधानसभा चुनावों में DMK महासचिव दुरईमुरुगन की जीत को चुनौती दी थी। जस्टिस जी के इलानथिरायन ने दुरईमुरुगन की चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए दायर की गई अर्जी को स्वीकार करते हुए, याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह बेकार हो गई है और लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।

रामू 746 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे और उन्होंने दुरईमुरुगन की जीत को चुनौती देते हुए 2021 में याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वोटों की गिनती ठीक से नहीं की गई थी और पोस्टल बैलेट को गजेटेड अधिकारियों द्वारा अटेस्ट नहीं किया गया था।

जज ने कहा कि विधानसभा का समय मई 2026 में खत्म हो गया था, और चूंकि याचिका सफल उम्मीदवार के खिलाफ भ्रष्ट व्यवहार के आधार पर दायर नहीं की गई थी, इसलिए बाकी आधार बेकार हो जाएंगे।

उन्होंने बताया कि पिटीशनर और पहले रेस्पोंडेंट, दुरईमुरुगन ने अप्रैल 2026 में एक ही चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ा था और हार गए थे। जज ने मंगलवार को दिए गए आदेश में कहा, "इसलिए, इस इलेक्शन पिटीशन में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि इस कोर्ट का मानना ​​है कि इलेक्शन पिटीशन बेकार हो गई है।"

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