तमिलनाडू

Tamil Nadu: मद्रास हाईकोर्ट ने दलित के दूसरे पोस्टमार्टम की अनुमति दी

Subhi
11 Feb 2025 3:58 AM GMT
Tamil Nadu: मद्रास हाईकोर्ट ने दलित के दूसरे पोस्टमार्टम की अनुमति दी
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मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सोमवार को एक दलित युवक के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने की अनुमति दे दी, जो 15 जनवरी को एक जलाशय में मृत पाया गया था। उसके माता-पिता ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनका बेटा ‘ऑनर किलिंग’ का शिकार हुआ है।

यह देखते हुए कि एल कलैयान का शव पहले से ही सड़ी-गली अवस्था में था, जब उसका पहला पोस्टमार्टम किया गया था, न्यायमूर्ति पी धनबल ने मदुरै मेडिकल कॉलेज के डीन को निर्देश दिया कि यदि शव पोस्टमार्टम के लिए उपयुक्त है तो दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। कलैयान के पिता पी लिंगासामी (याचिकाकर्ता) ने कहा कि उनका बेटा मदुरै में अपने गांव (वेप्पनकुलम) की एक सवर्ण हिंदू लड़की से प्यार करता था।

13 जनवरी को लापता होने से पहले पिछले महीने कम से कम दो बार उसके रिश्तेदारों ने उसे (कलैयान को) धमकाया था। शिकायत दर्ज कराई गई थी। लेकिन 15 जनवरी को उसका शव (बाहरी चोटों के साथ) गांव के तालाब में मिला, लिंगासामी ने कहा।

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