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चेन्नई: अपराध शाखा-सीआईडी ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि पूर्व डीजीपी राजेश दास का पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई की गई है।
न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार के समक्ष यह दलील तब दी गई जब सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ने एक महिला आईपीएस अधिकारी के उत्पीड़न मामले में उनकी सजा को निलंबित करने और ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने से छूट की मांग करते हुए एक याचिका दायर की।
मंगलवार को जब याचिका सुनवाई के लिए आई तो अतिरिक्त लोक अभियोजक एस राजाकुमार ने सीबी-सीआईडी की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया।
अदालत ने मामले को 19 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि दास के वकील ने स्थगन की मांग की थी।
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