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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के लिए उसकी शराब पीने की आदत को लेकर लड़ाई के बाद उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। मृतक महिला कमला के पिता और पुत्र देवराज नायडू और चंद्रशेखर द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाते हुए, जस्टिस पीएन प्रकाश और आरएमटी टीका रमन की पीठ ने हाल ही में कृष्णागिरी जिले के दोषी मधु द्वारा दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया।
मधु द्वारा अपने घर में शराब पीने पर हुई लड़ाई के बाद, कमला अपने बच्चों चंद्रशेखर और दीपिका के साथ अपने माता-पिता के घर चली गई। हालांकि, उसके माता-पिता ने उसे वापस लौटने के लिए मना लिया। 17 अप्रैल 2014 की रात जब कमला गहरी नींद में सो रही थी तो मधु ने उसके सिर पर 21 किलो वजन का एक पत्थर गिरा दिया।
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