
कृष्णगिरी: उथंगराई ऑनर किलिंग की पीड़ित एस अनुसूया ने गुरुवार को कृष्णगिरी में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में उन्हें मिली अस्थायी नौकरी के अवसर और तीन साल तक चली कानूनी प्रक्रिया में मिले सहयोग के लिए तमिलनाडु अस्पृश्यता उन्मूलन मोर्चा (TNUEF) का धन्यवाद किया।
एस अनुसूया (28), जो अरियालुर ज़िले की एक SC महिला हैं, उथंगराई के पास अरुणापथी गाँव के एक सवर्ण हिंदू लड़के डी सुभाष (28) से प्यार करती थीं। उन दोनों ने मार्च 2023 में शादी कर ली।
शादी के बाद, सुभाष के पिता पी दंडपाणि (53), जो इस शादी के खिलाफ थे, ने अप्रैल 2023 में उन दोनों को अपने घर बुलाया, जहाँ उन्होंने सुभाष और उसकी माँ पी कन्नाम्मल (65) की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। उन्होंने अनुसूया पर भी हमला किया, जो घायल होने के बावजूद वहाँ से बच निकलने में सफल रही।
नवंबर 2025 में, कृष्णगिरी के प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश ने दंडपाणि को तीन आजीवन कारावास और दस साल की अतिरिक्त सज़ा सुनाई, और ज़िला प्रशासन को SC/ST (POA) अधिनियम के तहत अनुसूया को 2 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया।





