तमिलनाडू

कोवई कोर्ट ने मां और प्रेमी को बच्चा हत्या में दोषी ठहराया

Kiran
17 Jun 2026 3:52 PM IST
कोवई कोर्ट ने मां और प्रेमी को बच्चा हत्या में दोषी ठहराया
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Coimbatore कोयंबटूर, 17 जून: कोयंबटूर की एक स्पेशल कोर्ट ने एक महिला और उसके प्रेमी को उसके छह साल के बेटे की हत्या का दोषी ठहराया है। 2020 की इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था, जिसमें बच्चे के साथ बार-बार मारपीट और जानलेवा हमला किया गया था। कोर्ट की कार्यवाही के अनुसार, स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंदन ने दिव्या (32) और उसके साथी राजादुरई (35) को इस मामले में दोषी पाया। कोर्ट ने घोषणा की है कि सज़ा की मात्रा 22 जून को सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि साईबाबा कॉलोनी के कोविलमेडु की रहने वाली दिव्या अपने पति से अलग अपने दो बच्चों—छह साल के अभिषेक और उसकी छोटी बहन—के साथ रह रही थी।

वह कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने वाली एक स्थानीय फैक्ट्री में काम करती थी, तभी उसकी जान-पहचान उसी इलाके के ड्राइवर राजादुरई से हुई और उनके बीच संबंध बन गए। जांचकर्ताओं का आरोप है कि यह जोड़ा बच्चों को अपने रिश्ते में बाधा मानता था और अक्सर उनके साथ मारपीट करता था। बताया जाता है कि लड़का, अभिषेक, लंबे समय तक चली इस हिंसा का मुख्य शिकार था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 अप्रैल 2020 को आरोपियों ने इलाके की एक दुकान के पास बच्चे पर डंडे से हमला किया।

खबरों के मुताबिक, हमला होते देख गवाहों ने बीच-बचाव किया, लेकिन बाद में बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा। 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।इस घटना के बाद, साईबाबा कॉलोनी पुलिस स्टेशन ने हत्या का मामला दर्ज किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में इस मामले की सुनवाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों से निपटने वाली स्पेशल कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान यह भी पता चला कि बच्चे ने पहले ही अपने पिता को इस मारपीट के बारे में बता दिया था और मदद के लिए गुहार लगाई थी। पिता ने उसे भरोसा दिलाया था कि नया घर तैयार होने पर वह उसे और उसकी बहन को अपने साथ ले जाएंगे। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बालासुब्रमण्यम के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष ने ऐसे सबूत पेश किए जिनसे दोनों आरोपी दोषी साबित हुए। सबूतों और गवाहों के बयानों की समीक्षा के बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया। सज़ा का अंतिम फैसला 22 जून को सुनाया जाएगा।

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