
तिरुनेलवेली: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने सोमवार को कविन सेल्वागणेश की संदिग्ध ऑनर किलिंग मामले में सीबी-सीआईडी पुलिस को एस सुरजीत और उसके पिता सरवनन की दो दिन की हिरासत प्रदान की। सीबी-सीआईडी ने 6 अगस्त को पूछताछ के लिए संदिग्धों की हिरासत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। सोमवार को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो सुरजीत और सरवनन को कड़ी सुरक्षा में न्यायाधीश एस हेमा के समक्ष पेश किया गया। उनके वकील शिव सूर्य नारायणन ने हिरासत की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया तो उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं होगी। सीबी-सीआईडी के पुलिस उपाधीक्षक सी राजकुमार नवराज ने हिरासत मांगने के लिए एजेंसी के आधार को समझाया। शाम को, न्यायाधीश ने संदिग्धों की दो दिन की सीबीसीआईडी हिरासत प्रदान की और निर्देश दिया कि उन्हें 13 अगस्त को शाम 6 बजे अदालत में पेश किया जाए। इसके बाद, सीबी-सीआईडी के अधिकारी सुरजीत और सरवनन को पूछताछ के लिए ले गए।





