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Tamil Nadu तमिलनाडु : सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि करूर भगदड़ की जाँच के लिए विशेष जाँच दल (एसआईटी) या एक सदस्यीय आयोग गठित करने के पूर्व के आदेश, मामला केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने के बाद, स्थगित रहेंगे।
अभिनेता और टीवीके संस्थापक विजय द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान हुई इस दुखद घटना में 41 लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने इस त्रासदी की जाँच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग और वरिष्ठ अधिकारी असरा गर्ग के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था। हालाँकि, अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच सीबीआई को सौंप दिए जाने के बाद, राज्य द्वारा की जा रही सभी समानांतर जाँचें अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई हैं।
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