
Tamil Nadu तमिलनाडु : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता से नेता बने विजय की रैली के दौरान करूर में हुई भगदड़ की सीबीआई जांच का निर्देश देने से मद्रास उच्च न्यायालय के इनकार के खिलाफ दायर याचिका पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई। 27 सितंबर, 2025 को करूर में हुई इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने भाजपा नेता उमा आनंदन द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर शुक्रवार को सुनवाई करने का आदेश दिया।
इस याचिका का उल्लेख एक वकील ने किया, जिन्होंने दलील दी कि सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी गई, जबकि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा था कि अदालत जांच से संतुष्ट नहीं है।
यह विनाशकारी भगदड़ अभिनेता से नेता बने विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की करूर में एक रैली के दौरान हुई थी।
उच्च न्यायालय ने भगदड़ की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक (उत्तर) असरा गर्ग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था, साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए पार्टी और उसके नेताओं को कड़ी फटकार भी लगाई थी।





