तमिलनाडू

करूर भगदड़: मद्रास HC ने पीड़ितों के परिवारों के लिए अस्थायी सरकारी नौकरियों की अनुमति दी

Tulsi Rao
10 July 2026 3:03 PM IST
करूर भगदड़: मद्रास HC ने पीड़ितों के परिवारों के लिए अस्थायी सरकारी नौकरियों की अनुमति दी
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मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने सोमवार को कहा कि करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को टेम्पररी सरकारी नौकरी दी जा सकती है। यह बात उन पिटीशन पर सुनवाई के दौरान कही गई, जिनमें तमिलनाडु सरकार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने से रोकने की मांग की गई थी।

मुख्यमंत्री विजय आज बाद में करूर में एक इवेंट में करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के ऑर्डर सौंपने वाले हैं।

ये पिटीशन नाम तमिलर काची के थीरन थिरुमुरुगन और वकील सीनी अहमद ने फाइल की थीं, जिन्होंने पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने दलील दी कि करूर घटना की CBI जांच अभी सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में हो रही है, और जांच पूरी होने से पहले सरकारी नौकरी देने से जांच पर असर पड़ सकता है और गवाहों पर असर पड़ सकता है।

पिटीशनर्स ने यह भी दलील दी कि तमिलनाडु में कई दूसरी घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी नहीं दी गई है, और करूर मामले में यह फायदा देने से गलत मिसाल कायम होगी। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि CBI जांच पूरी होने तक सरकार को अपॉइंटमेंट करने से रोका जाए।

सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा, "करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने में क्या गलत है? उन्हें फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है। कोर्ट सरकार के पॉलिसी फैसलों में दखल नहीं देना चाहता।" हालांकि, कोर्ट ने कहा कि जब तक वह अपना आखिरी फैसला नहीं सुना देता, तब तक सिर्फ टेम्पररी सरकारी नौकरियां ही दी जा सकती हैं।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 जुलाई तक के लिए टाल दी। उसने खुद से तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन (TNPSC) को भी कार्रवाई में एक पार्टी बनाया।

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