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Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु के मंत्रियों थंगम थेन्नारासु और के.के.एस.एस.आर. रामचंद्रन से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने खुद को अलग कर लिया है। 2006 से 2011 के बीच डीएमके सरकार में सेवा देने वाले दोनों मंत्रियों पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। 2022 में श्रीविल्लीपुथुर की एक अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने मामले की स्वत: समीक्षा की और निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए दोनों मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने दोबारा जांच पर अंतरिम रोक लगा दी। यह मामला हाल ही में न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और राजेश बिंदल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष आया। हालांकि, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने मामले से खुद को अलग करते हुए निर्देश दिया कि इसे किसी दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। इस बीच, मामले पर अंतरिम रोक बढ़ा दी गई।
यह खुद को अलग रखना एक बढ़ते चलन का हिस्सा है, जिसमें न्यायाधीश तमिलनाडु के मंत्रियों और DMK नेताओं से जुड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों से दूर हो गए हैं। 25 मार्च, 2024 को, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रमेश और सेंथिल कुमार ने एक ऐसे मामले से खुद को अलग कर लिया, जिसमें तमिलनाडु सरकार ने TASMAC (राज्य द्वारा संचालित शराब निगम) में कथित अनियमितताओं की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच को रोकने की मांग की थी।
DMK पदाधिकारी जाफर सादिक से जुड़े ड्रग तस्करी और अवैध धन हस्तांतरण मामले में, न्यायमूर्ति जगदीश चंद्र ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। (21 दिसंबर, 2024) न्यायमूर्ति सुंदर ने मंत्री अनीता राधाकृष्णन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। (15 नवंबर, 2023) न्यायमूर्ति शक्तिवेल ने मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। (13 जून, 2023) हाई-प्रोफाइल मामलों में न्यायाधीशों के बार-बार अलग होने से न्यायिक पारदर्शिता और तमिलनाडु में राजनीतिक रूप से संवेदनशील भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
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