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Chennai: इनकम-टैक्स डिपार्टमेंट ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की भतीजी जे. दीपा और भतीजे दीपक जयकुमार 13.69 करोड़ रुपये का टैक्स नहीं चुकाते हैं, तो वह पोएस गार्डन में उनके घर वेदा निलयम समेत उनकी प्रॉपर्टी की नीलामी करने के लिए कार्रवाई करेगा। जयललिता की वारिस जे. दीपा ने टैक्स बकाया चुकाने की मांग वाले I-T नोटिस को चुनौती दी थी। जब कुछ दिन पहले जस्टिस सी. सरवनन के सामने यह मामला आया, तो I-T डिपार्टमेंट के वकील ए.पी. श्रीनिवास ने कहा कि जयललिता के जीवित रहते भी वेदा निलयम को अटैच किया गया था।
वकील ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को 1991-92 से 2006-2007 तक के अलग-अलग असेसमेंट सालों के लिए इनकम-टैक्स का बकाया और 1992-93 से 2015-16 तक के असेसमेंट सालों के लिए वेल्थ टैक्स देना चाहिए। 5 दिसंबर, 2016 को जयललिता की मौत के बाद, हाई कोर्ट ने 27 मई, 2020 को दीपा और दीपक को उनका कानूनी वारिस घोषित किया था। I-T डिपार्टमेंट ने पिछले साल 13 जुलाई और 4 अगस्त को उन्हें दो नोटिस भेजकर बकाया पेमेंट की मांग की थी।
जहां दीपा ने मद्रास हाई कोर्ट में इस नोटिस को चुनौती दी, वहीं दीपक ने प्रॉपर्टी में अपने हिस्से के हिसाब से टैक्स बकाया के 6.75 करोड़ रुपये चुकाने के लिए समय मांगा था। I-T डिपार्टमेंट ने उनका अनुरोध मान लिया और उन्हें 6.75 करोड़ रुपये छह बराबर मासिक किस्तों में चुकाने की इजाज़त दी। हालांकि, दीपक ने जयललिता के PAN नंबर के बजाय अपने PAN नंबर पर 1.12 करोड़ रुपये और 62.5 लाख रुपये का पेमेंट किया। I-T वकील ने कहा कि अगर टैक्स बकाया नहीं चुकाया गया, तो डिपार्टमेंट इनकम-टैक्स एक्ट के तहत प्रक्रिया के अनुसार प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा।
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