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चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को परिवहन विभाग द्वारा एक कर्मचारी को तिरुपत्तूर से धर्मपुरी में स्थानांतरित करने के आदेश के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की। न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दोज ने टीएनएसटीसी के संयुक्त प्रबंधक एम सरवनन की याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने 23 नवंबर, 2022 को उसके खिलाफ पारित एक स्थानांतरण आदेश को रद्द करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा अक्सर उसका तबादला इस कारण से किया जाता था कि वह टीएन सरकार परिवहन निगम स्टाफ फेडरेशन और उसके जोनल महासचिव का सदस्य था। उन्होंने तबादला आदेश में प्रतिशोध का आरोप लगाया। न्यायाधीश ने टीएनएसटीसी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 6 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया
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