
Tamil Nadu तमिलनाडु : GSTN ने सलाह दी है कि गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) रिटर्न ड्यू डेट से 3 साल के अंदर फाइल कर देने चाहिए।
इस बारे में कंपनी ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, जिसमें कहा गया है:
फाइनेंस एक्ट 2023 के अनुसार, GST रिटर्न ड्यू डेट से 3 साल के अंदर फाइल किए जा सकते हैं। 3 साल बाद रिटर्न फाइल करने की इजाज़त नहीं होगी।
यह रोक नवंबर से GST वेबसाइट पर लागू हो जाएगी। इसलिए, यह बताया गया है कि अगर कोई GST रिटर्न ड्यू डेट से 3 साल या उससे ज़्यादा समय बाद नवंबर तक फाइल नहीं किया जाता है, तो उसे फाइल करने से रोक दिया जाएगा।
GSTN ने इस बारे में पिछले साल 29 अक्टूबर को ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। इसलिए, यह बताया गया है कि टैक्सपेयर्स से रिक्वेस्ट है कि वे अपने GST डॉक्यूमेंट्स चेक करें और जल्द से जल्द अकाउंट्स फाइल करें। इसका शेड्यूल अक्टूबर 2022 में GST वेबसाइट पर पब्लिश किया गया था।





