
चेन्नई: जन स्वास्थ्य एवं निवारक चिकित्सा निदेशालय ने सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को बीमारी के प्रकोप को रोकने, स्वच्छता सुनिश्चित करने और जन सुरक्षा की रक्षा के लिए जन स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश फिर से जारी किए हैं। जन स्वास्थ्य एवं निवारक चिकित्सा निदेशक डॉ. टीएस सेल्वाविनायगम ने कहा कि तमिलनाडु जन स्वास्थ्य अधिनियम, 1939 के तहत निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि तमिलनाडु में धार्मिक सभाओं, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मनोरंजक कार्यक्रमों और राजनीतिक बैठकों सहित सार्वजनिक समारोहों की बढ़ती आवृत्ति और परिमाण के मद्देनजर सामाजिक, मनोरंजक, धार्मिक और अन्य सामूहिक समारोहों के दौरान जन स्वास्थ्य उपायों को लागू किया जा सके। अधिकारियों को कार्यक्रमों के दौरान जल आपूर्ति, अपशिष्ट निपटान और स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाओं की निगरानी, निरीक्षण और लागू करने और मामलों या प्रकोपों के समूह का पता लगाने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। जन स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में, जिला मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य अधिकारी सभाओं को प्रतिबंधित करने या आवाजाही को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत हैं। सेल्वाविनायगम ने टीएनआईई को बताया कि फोकस जलजनित और खाद्य जनित संक्रमणों पर है और यह कोविड-19 मामलों के पुनरुत्थान से संबंधित नहीं है।





