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Indore : जिला न्यायालय ने घरेलू विवाद में महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : इंदौर जिला न्यायालय ने एक एयर होस्टेस के रूप में कार्यरत बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। बहू पर अपने पति और ससुराल वालों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है।
शिकायत के अनुसार, मरीमाता की एक हिंदू लड़की ने अप्रैल 2022 में एरोड्रम क्षेत्र के एक युवक से शादी की थी।
हालांकि, ससुराल में रहने के मात्र 15-20 दिनों के भीतर ही, वह कथित तौर पर एक मुस्लिम दोस्त के प्रभाव में आ गई और उसी धर्म के रीति-रिवाजों का पालन करने लगी। वह अक्सर दरगाह जाती थी और अपने पति को इस्लामी रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए मजबूर करती थी।
महिला ने कथित तौर पर हिंदू धर्म की भी आलोचना की और अपने ससुराल वालों पर इस्लामी रीति-रिवाजों को अपनाने का दबाव डाला। 17 मार्च, 2024 को, वह कथित तौर पर अपने माता-पिता और दोस्तों के साथ लौटी और 10 लाख रुपये की मांग की, साथ ही फिर से धर्म परिवर्तन पर जोर दिया।





