तमिलनाडू
चेक बाउंस केस, Chennai कोर्ट ने फिल्ममेकर लिंगुसामी को 1 साल जेल की सज़ा सुनाई
Ratna Netam
20 Dec 2025 1:50 PM IST

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CHENNAI.चेन्नई: चेक बाउंस केस में दोषी मानते हुए, अलिकुलम मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जाने-माने फिल्ममेकर एन लिंगुसामी और उनके भाई को एक साल जेल की सज़ा सुनाई है। लिंगुसामी और उनके भाई एन सुभाष चंद्र बोस की कंपनी तिरुपति ब्रदर्स फिल्म मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 2016 में पासेमन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से 35 लाख रुपये का लोन लिया था। लंबे समय तक लोन की रकम वापस नहीं चुकाई गई, इसलिए ब्याज मिलाकर कुल बकाया रकम अब 48.68 लाख रुपये हो गई है।
पासेमन फाइनेंस के राहुल कुमार ने आरोप लगाया कि पेमेंट के लिए दिया गया चेक फंड की कमी के कारण बाउंस हो गया, जिसके बाद उन्होंने 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट में लिंगुसामी, जिन्होंने 'रन', 'पैया' और 'अंजन' जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं, और उनके भाई सुभाष चंद्र बोस, जो तिरुपति ब्रदर्स के डायरेक्टर हैं, के खिलाफ चेक डिसऑनर का केस दायर किया। केस की सुनवाई के बाद, XIX मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट एग्मोर अलिकुलम मजिस्ट्रेट पी महालक्ष्मी ने लिंगुसामी और सुभाष चंद्र बोस को दोषी ठहराया और दोनों को एक-एक साल जेल की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने लिंगुसामी को पासेमन फाइनेंस को ब्याज सहित 48.68 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया। अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें दो महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा काटनी होगी।
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