तमिलनाडू

मूर्ति चोरी मामला: SC ने सेवानिवृत्त IG पोन मणिकवेल के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक हटाई

Kavita2
30 April 2025 9:12 AM IST
मूर्ति चोरी मामला: SC ने सेवानिवृत्त IG पोन मणिकवेल के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक हटाई
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Tamil Nadu तमिलनाडु : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मूर्ति तस्करी मामले में सेवानिवृत्त आईजी पोन मणिकवेल के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मामले की जांच पर लगाई गई रोक हटा ली।

इसी यूनिट के सेवानिवृत्त डीएसपी कथारपदशा ने चेन्नई हाईकोर्ट की मदुरै शाखा में याचिका दायर कर सीबीआई को मूर्ति तस्करी मामले के मुख्य आरोपी दीनदयालन को मामले से भागने में मदद करने के आरोप में तमिलनाडु में मूर्ति तस्करी रोकथाम यूनिट के आईजी पद से सेवानिवृत्त पोन मणिकवेल के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश देने की मांग की।

याचिका पर सुनवाई करने वाले एकल न्यायाधीश ने सीबीआई को शिकायत की प्रारंभिक जांच करने और सबूत मिलने पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। तदनुसार, सीबीआई ने पोन मणिकवेल के खिलाफ मामला दर्ज किया और मदुरै जिला अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दाखिल की।

इस स्थिति में, पोन मणिकवेल ने अपने खिलाफ शिकायत की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की एक प्रति मांगते हुए निचली अदालत में याचिका दायर की। याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट की मदुरै शाखा में अपील दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पी. पुगाझेंडी ने पोन मणिकवेल की सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। पूर्व डीएसपी खादर बादशाह ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। ​​26 मार्च को याचिका पर सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट द्वारा 13 मार्च को जारी आदेश के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी थी। इस स्थिति में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष मामला फिर सुनवाई के लिए आया। उस समय विपक्षी याचिकाकर्ता पोन मणिकवेल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि मामले में सीबीआई जांच जारी रहने दी जा सकती है, लेकिन आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। यह भी दलील दी गई कि मद्रास हाईकोर्ट में मुख्य मामले का फैसला किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को उस मामले की सुनवाई पर रोक लगानी चाहिए, जिसे हाईकोर्ट ने अपनी पहल पर लिया था। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने मूर्ति तस्करी मामले में सीबीआई जांच पर लगी रोक हटा ली और मद्रास उच्च न्यायालय को पोन मणिकवेल के खिलाफ मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका की गुण-दोष पर सुनवाई करने और निर्णय लेने का आदेश दिया, जिससे मामला समाप्त हो गया।

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