तमिलनाडू
मानव-पशु संघर्ष: बिजली बाड़ के कार्यान्वयन में देरी से तमिलनाडु के किसान चिंतित
Bharti Sahu
23 July 2025 1:30 PM IST

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मानव-पशु संघर्ष
तमिलनाडु सरकार द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा के उद्देश्य से सौर ऊर्जा बाड़ सहित बिजली बाड़ों की स्थापना को विनियमित करने के लिए एक सरकारी आदेश (GO) जारी करने के दो साल बाद, संबंधित नियम - तमिलनाडु बिजली बाड़ (पंजीकरण और विनियमन) नियम, 2023 - अभी तक लागू नहीं हुआ है।इस देरी ने किसानों और वन अधिकारियों, दोनों को ही असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि सुरक्षा, अनुपालन और बार-बार होने वाले मानव-वन्यजीव संघर्षों को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।
ये नियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे कि बाड़, खासकर सौर ऊर्जा से चलने वाली बाड़, जंगली जानवरों को बिजली से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षा मानकों को पूरा करें। हालाँकि, कार्यान्वयन में देरी के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, खासकर उन किसानों के बीच जिन्होंने अपनी फसलों को वन्यजीवों के आक्रमण से बचाने के लिए ऐसी बाड़ें लगाई हैं या लगाने की योजना बना रहे हैं।कोयंबटूर के एक वन रेंज अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित नियमों के तहत, किसानों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा प्रमाणित एनर्जाइज़र का उपयोग करें और स्थापना के सख्त नियमों का पालन करें।
अधिकारी ने कहा, "इस रेंज के 20 से ज़्यादा किसानों ने सौर बाड़ लगाने की अनुमति के लिए आवेदन किया है, लेकिन कई लोग चिंतित हैं कि नए नियमों का पालन करने से उनकी लागत काफ़ी बढ़ जाएगी।"विभिन्न रेंजों के 80 से ज़्यादा किसानों ने नए नियमों और पुराने ढाँचे, दोनों के तहत सौर बाड़ पंजीकरण के लिए आवेदन जमा किए हैं। फिर भी, अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्टता या प्रगति नहीं हुई है।
किसान संघ के महासचिव पी. कंडासामी ने वन विभाग के असंगत रवैये की आलोचना की। "ऐसा लगता है कि वन विभाग और टैंगेडको के बीच समन्वय की कमी है। हालाँकि हम वन्यजीवों के बारे में समान रूप से चिंतित हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी का बोझ सिर्फ़ किसानों पर नहीं डाला जा सकता। जंगली जानवरों की रक्षा करना वन विभाग का कर्तव्य है," उन्होंने मानव-पशु संघर्ष के स्थायी समाधान का आह्वान करते हुए कहा।
किसानों ने वन विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर भी निराशा व्यक्त की।पेरियानायकेनपालयम के एक किसान ने कहा कि उन्होंने दो साल पहले नए नियमों के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।इस बीच, थीथिपालयम के एक अन्य किसान, सी. मुरुगादास ने 240 मीटर तक बाड़ लगाने के तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, "मैं सिर्फ़ 240 मीटर की बाड़ लगाकर अपने 6.5 एकड़ के केले के बागान को हाथियों से कैसे बचा सकता हूँ?"
"मैंने 1,750 मीटर बाड़ लगाने में पहले ही 4.5 लाख रुपये खर्च कर दिए हैं। अगर सरकार कम से कम 50 प्रतिशत सब्सिडी दे दे, तो मेरे जैसे कई किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो जाएँगे।"जैसे-जैसे देरी बढ़ती जा रही है, वन्यजीवों की सुरक्षा और किसानों की आजीविका, दोनों ही खतरे में हैं और इसका कोई स्पष्ट समाधान नज़र नहीं आ रहा है।
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