
तिरुनेलवेली: शहर के पुलिस आयुक्त संतोष हदीमनी ने बुधवार को केटीसी नगर निवासी एस सुरजीत (23) को थूथुकुडी जिले के अनुसूचित जाति के आईटी कर्मचारी कविन सेल्वा गणेश (27) की ऑनर किलिंग में कथित भूमिका के लिए गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने का आदेश दिया।
अरुमुगमंगलम निवासी कविन की कथित तौर पर 27 जुलाई को अस्तलक्ष्मी नगर के पास सुरजीत ने हत्या कर दी थी। पुलिस कर्मी सरवनन और कृष्णकुमारी के बेटे सुरजीत ने कथित तौर पर कविन को बातचीत के बहाने उस जगह पर फुसलाकर ले जाकर अपराध किया। कविन और सुरजीत की बहन, जो एक सिद्ध क्लिनिक में सलाहकार थीं, पूर्व सहपाठी थे और कई वर्षों से उनके बीच अच्छे संबंध थे।
सूत्रों के अनुसार, महिला के परिवार ने उनके रिश्ते को इस डर से अस्वीकार कर दिया था कि इससे उनकी शादी हो सकती है। रविवार को, जब कविन अपने दादा के स्वास्थ्य के बारे में सलाह लेने केटीसी नगर गए, तो सुरजीत ने उन्हें अपने दोपहिया वाहन पर साथ चलने के लिए कहा, और फिर उन पर एक छिपे हुए दरांती से जानलेवा हमला कर दिया।
सोमवार को उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के बाद, पुलिस ने सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए सुरजीत को गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने का प्रस्ताव पेश किया। आयुक्त हदीमनी ने 30 जुलाई को इस आदेश को मंजूरी दे दी।
सुरजीत और उसके माता-पिता पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शव का पोस्टमॉर्टम हो चुका है, लेकिन कविन के परिवार ने उनका शव लेने से इनकार कर दिया है। उनके रिश्तेदारों ने सुरजीत के माता-पिता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया।





