तमिलनाडू

दीपम विवाद पर कल फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट

Kiran
5 Jan 2026 2:42 PM IST
दीपम विवाद पर कल फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट
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Tamil Nadu तमिलनाडु : लंबे समय से चल रहे थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद में कल मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच एक अहम सुनवाई करेगी। यह फैसला सिकंदर बादुशा दरगाह के पास पहाड़ी की चोटी पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने से जुड़े एक मामले में सुनाया जाएगा। इस कानूनी लड़ाई ने अपने सांस्कृतिक, धार्मिक और एडमिनिस्ट्रेटिव असर की वजह से बहुत ध्यान खींचा है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब दिसंबर 2025 में एक निचली अदालत के जज ने आदेश दिया कि थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपाथून नाम के ऐतिहासिक पत्थर के दीये के खंभे के ऊपर कार्तिगई दीपम जलाया जाए। जज का यह निर्देश भक्तों की उन याचिकाओं के बाद आया था जिनमें पारंपरिक प्रथा को फिर से शुरू करने की मांग की गई थी, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों की वजह से रोक दिया गया था।

हालांकि, कोर्ट के निर्देश के बावजूद, तय दिन पर पारंपरिक तरीके से दीया नहीं जलाया गया, जिससे आदेश को लागू न करने के लिए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू हुई। जवाब में, तमिलनाडु सरकार ने सिंगल जज बेंच के निर्देश के खिलाफ अपील की, जिसमें कहा गया कि दरगाह के पास होने की वजह से इस रस्म की इजाज़त देने से पब्लिक ऑर्डर की दिक्कतें हो सकती हैं। मदुरै बेंच – जिसका नेतृत्व जस्टिस के.के. रामकृष्णन और जे. जयचंद्रन कर रहे हैं – कल अपना फैसला सुनाएगी, जिससे यह तय हो सकता है कि पहाड़ी पर होने वाली यह ऐतिहासिक रस्म न्यायिक सुरक्षा के तहत आगे बढ़ सकती है या एडमिनिस्ट्रेटिव आपत्तियों को बरकरार रखा जाएगा। इस मामले ने परंपरा, कानून और पब्लिक ऑर्डर पर बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसमें पिछले आदेशों में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के साथ रस्म की इजाज़त दी गई थी और एडमिनिस्ट्रेटिव कोशिशों से रस्म को सीमित करने या दूसरी जगह ले जाने की कोशिशें की गई थीं।

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