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Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने कोयंबटूर वन क्षेत्र में स्टील वायर फेंसिंग के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
जंगल से हाथी गांव में घुस आते हैं और मानव-पशु संघर्ष होता है, जिसके परिणामस्वरूप हताहतों की संख्या बढ़ जाती है। फसलें भी नष्ट हो जाती हैं।
इसे रोकने के लिए होसुर क्षेत्र में 'स्टील वायर फेंस' लगाई गई थी। इसके बाद सरकार ने घोषणा की कि वह कोयंबटूर में थोंडामुथुर और थाडकम के बीच 10 किलोमीटर की दूरी तक स्टील वायर फेंस लगाएगी।
चेन्नई के पशु कल्याण कार्यकर्ता मुरलीधरन ने इसका विरोध करते हुए चेन्नई उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था।
न्यायमूर्ति एन. सतीशकुमार और डी. भरत चक्रवर्ती की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हाथियों के लिए मार्ग बनाए जाने तक स्टील वायर फेंसिंग के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया।
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