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Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मामले को लेकर हुए विवादों के बाद वरिष्ठ वकील पी विल्सन के खिलाफ पिछले न्यायालय के आदेश से विवादास्पद टिप्पणियों को हटा दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति एल विक्टोरिया गौरी की खंडपीठ ने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टीएनपीएससी) की अपील पर सुनवाई के बाद लिया। सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील एस प्रभाकरन ने एक औपचारिक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें न्यायालय से पिछले महीने की अपील सुनवाई के दौरान विल्सन के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने का अनुरोध किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विल्सन का न्यायालय का अनादर करने या पीठ को मामले से अलग करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय, विल्सन न्यायालय के समक्ष अपने मुवक्किल का मामला प्रस्तुत करके एक वकील के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे थे। जवाब में, खंडपीठ ने दलील को स्वीकार कर लिया और टिप्पणियों के विवादास्पद हिस्सों को हटाते हुए पिछले आदेश को वापस ले लिया।
इसके अतिरिक्त, प्रभाकरन ने वरिष्ठ वकील विल्सन को बदनाम करने के स्पष्ट उद्देश्य से सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे न्यायालय की कार्यवाही के संपादित वीडियो के बारे में चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि अज्ञात व्यक्तियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यवाही को रिकॉर्ड किया और गलत सूचना फैलाने के लिए फुटेज में हेरफेर किया। प्रभाकरन ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो को हटाने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की। पीठ ने कहा कि एक औपचारिक शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है और साइबर क्राइम पुलिस को भेज दी गई है, जो इस मुद्दे की जांच कर रही है।
इस मुद्दे ने कानूनी बिरादरी का ध्यान आकर्षित किया है, कई अधिवक्ता संघों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। इन निकायों ने अनुरोध किया है कि कानूनी पेशे की गरिमा को दर्शाते हुए अदालती कार्यवाही के दौरान वकीलों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाएं। टिप्पणियों को हटाना चिंताओं को दूर करने में एक महत्वपूर्ण क्षण है
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Kiran
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