तमिलनाडू

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ईपीएस के खिलाफ डीवीएसी मामले पर सुनवाई समाप्त

Tulsi Rao
14 July 2023 5:27 AM GMT
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ईपीएस के खिलाफ डीवीएसी मामले पर सुनवाई समाप्त
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राज्य सरकार ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि सतर्कता आयुक्त सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा उन्हें सौंपी गई प्रारंभिक जांच (पीई) रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

यह दलील राज्य के लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने तब दी जब डीएमके संगठन सचिव आरएस भारती द्वारा एडपाडी के पलानीस्वामी के पद संभालने के दौरान राजमार्गों के टेंडर देने में भ्रष्टाचार को लेकर दायर याचिका न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश के समक्ष सुनवाई के लिए आई।

पलानीस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम ने दलील दी कि सतर्कता आयुक्त एक जांच अधिकारी नहीं हैं, बल्कि उचित जांच के बाद डीवीएसी द्वारा दायर रिपोर्टों को मंजूरी देने के लिए एक प्राधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि जिस मामले की जांच की गई और डीवीएसी ने इसे खारिज कर दिया, उस पर गौर करने का कोई सवाल ही नहीं है।

हालांकि, जिन्ना ने कहा कि सतर्कता आयुक्त किसी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच कर सकते हैं और बताया कि सतर्कता आयुक्त ने 2018 में प्रस्तुत पीई रिपोर्ट को मंजूरी नहीं दी थी, जिसमें पाया गया था कि पलानीस्वामी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

भारती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एनआर एलंगो ने कहा कि याचिकाकर्ता याचिका वापस लेना चाहता है क्योंकि जांच में प्रगति हुई है। बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने यह कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि वह आदेश पारित करेंगे।

केबल ऑपरेटरों से बकाया वसूली रुकी

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु अरासु केबल टीवी कॉर्पोरेशन को स्थानीय केबल टीवी ऑपरेटरों से बकाया वसूली के लिए राजस्व वसूली (आरआर) अधिनियम के तहत आगे बढ़ने से रोक दिया। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने तमिझागा केबल टीवी ऑपरेटर्स जनरल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रिचर्डसन विल्सन ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों को केवल राजस्व बकाया और सरकार पर बकाया के लिए लागू किया जा सकता है।

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