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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय अन्नाद्रमुक महासचिव पद से बर्खास्तगी के खिलाफ वीके शशिकला द्वारा दायर अपील पर 30 अगस्त को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।
पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता, जो एआईएडीएमके की महासचिव थीं, के निधन के बाद शशिकला को एआईएडीएमके कैडर द्वारा महासचिव के रूप में चुना गया था।
हालांकि, आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला को दोषी ठहराए जाने के बाद 2017 में एआईएडीएमके जनरल काउंसिल की बैठक में शशिकला को पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद, शशिकला ने अन्नाद्रमुक के महासचिव पद से हटाने पर रोक लगाने की मांग करते हुए शहर की सिविल अदालत का रुख किया। हालाँकि, अदालत ने शशिकला की प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया।
बाद में, शशिकला ने सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की। न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति आर कलाईमथी की खंडपीठ 30 अगस्त को मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुई।
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