
Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को नाम तमिल पार्टी के मुख्य समन्वयक सीमन को चार हफ़्तों के भीतर नया पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है।
नाम तमिल पार्टी के मुख्य समन्वयक सीमन द्वारा चेन्नई उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में बताया गया है कि जब मैंने विदेश जाने के लिए अपना पासपोर्ट खोजा तो वह गायब था। इसलिए, मैंने नए पासपोर्ट के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी से आवेदन किया। मेरे खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए मेरा आवेदन खारिज कर दिया गया।
ये मामले राजनीतिक कारणों से दर्ज किए गए हैं। इसलिए, उन्होंने कहा था कि मेरे आवेदन को खारिज करने वाले आदेश को रद्द किया जाए और मुझे नया पासपोर्ट जारी किया जाए।
इस मामले की सुनवाई करने वाले उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और नीलांकराय पुलिस निरीक्षक को जवाब देने का आदेश दिया था।
यह मामला आज न्यायाधीश आनंद वेंकटेश के समक्ष सुनवाई के लिए आया।
सीमन की ओर से पेश हुए वकील शंकर ने तर्क दिया कि ये मामले राजनीतिक कारणों से दर्ज किए गए थे। इसलिए, नया पासपोर्ट जारी करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए।
मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने नए पासपोर्ट के लिए आवेदन पर विचार किया और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को आदेश दिया कि वह 4 सप्ताह के भीतर सीमन को नया पासपोर्ट जारी करे, जिससे मामला समाप्त हो गया।





