
Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने नाम तमिल पार्टी के मुख्य समन्वयक सीमन द्वारा नया पासपोर्ट जारी करने की मांग वाली याचिका पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और नीलांकराय पुलिस निरीक्षक को जवाब देने का आदेश दिया है।
सीमन द्वारा चेन्नई उच्च न्यायालय में दायर याचिका में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने विदेश यात्रा के लिए अपना पासपोर्ट खोजा, तो वह गायब था। इसलिए उन्होंने नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। हालाँकि, उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए उनका आवेदन खारिज कर दिया गया।
ये मामले राजनीतिक प्रतिशोध के कारण दर्ज किए गए थे। इसलिए, उन्होंने कहा था कि मेरे आवेदन को खारिज करने वाले आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और एक नया पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए।
यह मामला मंगलवार को न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश के समक्ष सुनवाई के लिए आया। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और नीलांकराय पुलिस निरीक्षक को याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।





