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Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को अन्नाद्रमुक पार्टी के आंतरिक नेतृत्व संबंधी मुद्दों से संबंधित शिकायतों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आयोग से 21 जुलाई तक उचित जानकारी देने को कहा है। यह मामला अन्नाद्रमुक के वर्तमान महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) की टीम ने दायर किया था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पार्टी के उपनियमों में बदलाव और "दो पत्ती" पार्टी चिन्ह के इस्तेमाल से जुड़ी शिकायतों पर फैसला लेने में देरी कर रहा है।
चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि उसे इस मुद्दे पर छह शिकायतें मिली हैं और वह उनकी सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रहा है। इनमें से कुछ शिकायतें ओ. पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) के समर्थकों द्वारा भी की गई थीं, जिन्हें पहले पार्टी से निकाल दिया गया था। न्यायाधीशों ने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसे महत्वपूर्ण मामलों को निपटाने में देरी नहीं करनी चाहिए, खासकर जब चुनाव नजदीक आ रहे हों। अदालत ने कहा कि आयोग को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और 21 जुलाई तक स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।
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