तमिलनाडू

एच. राजा ने जेल की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की

Kiran
18 Dec 2024 7:05 AM GMT
एच. राजा ने जेल की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की
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Tamil Nadu तमिलनाडु : तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता एच. राजा ने मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर कर विशेष अदालत द्वारा दी गई जेल की सज़ा को रद्द करने की मांग की है। यह मामला अप्रैल 2018 में एच. राजा द्वारा सोशल मीडिया पर की गई दो विवादास्पद टिप्पणियों से उपजा है। एक पोस्ट में उन्होंने डीएमके सांसद कनिमोझी की आलोचना की थी और दूसरे में उन्होंने कहा था, "जिस तरह त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति हटाई गई थी, उसी तरह यहां ई.वी. रामासामी की मूर्ति भी हटाई जाएगी।" इन टिप्पणियों के बारे में डीएमके और इरोड में थानथाई पेरियार द्रविड़ कड़गम (टीपीडीके) के सदस्यों द्वारा शिकायतें दर्ज की गई थीं। बाद में चेन्नई में एमपी/एमएलए मामलों के लिए विशेष अदालत ने इन मामलों की सुनवाई की।
2 दिसंबर को विशेष अदालत ने एच. राजा को दोनों मामलों में छह महीने की जेल और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके बाद एच. राजा ने फैसले को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर की। याचिका में एच. राजा ने तर्क दिया: शिकायतें टिप्पणी किए जाने के पांच महीने बाद दर्ज की गईं और देरी के लिए कोई कारण नहीं बताए गए। तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य या पर्याप्त सबूत का अभाव था। पर्याप्त साक्ष्य के बिना सजा सुनाने का निचली अदालत का फैसला कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण था। राजा ने उच्च न्यायालय से विशेष अदालत के फैसले को रद्द करने और अपील के निपटारे तक सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया है।
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