
Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर तमिलनाडु सरकार को करूर जैसी दुखद घटना को रोकने के लिए राजनीतिक दलों के रोड शो के लिए दिशानिर्देश बनाने का आदेश देने की मांग की गई है।
विल्लीवक्कम के बी.एच. दिनेश द्वारा चेन्नई उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु विक्ट्री पार्टी के नेता विजय करूर में प्रचार कर रहे थे। उस समय हुई भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत 41 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए।
करूर पुलिस, जिसने इस घटना के संबंध में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, ने विजय का नाम प्राथमिकी में शामिल नहीं किया।
इस भयावह घटना का कारण यह था कि वह सभा स्थल पर 7 घंटे देरी से पहुँचे थे। इसलिए इस घटना की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए।
ऐसी घटनाएँ भविष्य में न केवल तमिलनाडु में, बल्कि देश में कहीं भी न हों। इसलिए तमिलनाडु सरकार को सभी राजनीतिक दलों की जनसभाओं और रोड शो के लिए दिशानिर्देश बनाने का आदेश दिया जाना चाहिए।
दिशानिर्देशों का पालन न करने की स्थिति में, न केवल कार्यक्रम आयोजकों के विरुद्ध, बल्कि संबंधित पार्टी नेताओं के विरुद्ध भी आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए।
पुलिस को ऐसे आयोजनों में बच्चों को लाने से रोकना चाहिए। इसलिए, पुलिस को निर्देश दिया जाना चाहिए कि सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार होने तक किसी भी पार्टी को 'रोड शो' करने की अनुमति न दी जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि करूर में हुई दुखद घटना के लिए ज़िम्मेदार लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
यह याचिका शुक्रवार को न्यायाधीश एन. सेंथिलकुमार के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी।





