
Tamil Nadu तमिलनाडु: पॉलिटिकल पार्टियों की पब्लिक मीटिंग और रोड रैलियों की परमिशन देने के लिए फाइनल गाइडलाइंस जारी न करने पर तमिलनाडु के होम सेक्रेटरी और DGP के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस फाइल किया गया है।
करूर में थावेका लीडर विजय के कैंपेन के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद, मद्रास हाई कोर्ट में केस फाइल किए गए थे, जिसमें तमिलनाडु में पॉलिटिकल पार्टियों के इवेंट्स समेत पब्लिक मीटिंग और रोड रैलियों की परमिशन देने के लिए गाइडलाइंस मांगी गई थीं।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इस केस की सुनवाई के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस फाइल की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्वीकार करते हुए सरकार को 5 जनवरी तक फाइनल गाइडलाइंस जारी करने का ऑर्डर दिया था।
हालांकि, सरकार ने गाइडलाइंस पब्लिश नहीं की हैं। इसके बाद, इस केस में पिटीशनर्स में से एक, नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी की ओर से एडवोकेट ए.पी. सूर्यप्रकाशम ने तमिलनाडु के होम सेक्रेटरी और DGP को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि गाइडलाइंस पब्लिश न करने पर कोर्ट की अवमानना का केस फाइल किया जाएगा।





