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Tamil Nadu तमिलनाडु : जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में अप्रत्यक्ष कर दरों में बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी है, जिससे कई आवश्यक वस्तुएँ सस्ती हो गई हैं, जबकि हानिकारक वस्तुओं और विलासिता की वस्तुओं पर कर बढ़ा दिया गया है।
क्या सस्ता होगा
रोज़मर्रा की ज़रूरी वस्तुएँ:
यूएचटी दूध, पनीर, पराठे, पिज़्ज़ा ब्रेड, खाखरा और रोटी जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ अब कर-मुक्त होंगे। मक्खन, घी, पनीर, जैम, सॉस, सूप, पास्ता, नमकीन और कन्फेक्शनरी जैसी वस्तुओं पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 12-18% था। बादाम, पिस्ता, काजू, खजूर और खट्टे फल जैसे सूखे मेवे भी 5% के दायरे में आ गए हैं।
स्वास्थ्य सेवा:
एगल्सिडेस बीटा, ओनासेमनोजेन, डाराटुमुमैब और एलेक्टिनिब जैसी जीवन रक्षक दवाएँ अब कर-मुक्त हैं। अधिकांश दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, डायग्नोस्टिक किट, पट्टियों, थर्मामीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर पर अब 5% कर लगेगा, जो पहले 12-18% था।
व्यक्तिगत देखभाल और उपभोक्ता वस्तुएँ:
शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर, टूथब्रश, मोमबत्तियाँ और माचिस जैसी वस्तुओं पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। स्टेशनरी उत्पाद, खिलौने, खेल के सामान, हस्तशिल्प और बांस या बेंत के फर्नीचर भी सस्ते हो जाएँगे।
परिवहन और आवास:
सीमेंट पर अब 28% के बजाय 18% कर लगेगा। ट्रैक्टर, साइकिल, 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलें और 1200-1500 सीसी से कम क्षमता वाली पेट्रोल या डीजल इंजन वाली छोटी कारें जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है, उन पर कर की दरें कम होंगी। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन, एम्बुलेंस, संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक और फसल अवशेषों से बने पार्टिकल बोर्ड जैसी पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्री पर भी 5% जीएसटी लगेगा।
क्या महंगा होगा
तंबाकू और कार्बोनेटेड पेय
पान मसाला, गुटखा, चबाने वाले तंबाकू और सिगरेट पर अब 28% से बढ़कर 40% कर लगेगा। शीतल पेय, कैफीनयुक्त पेय और फलों से बने कार्बोनेटेड पेय भी 40% के दायरे में हैं।
विलासिता की वस्तुएँ
एसयूवी, 1200-1500 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली बड़ी कारें, 350 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, नौकाएँ, निजी जेट, रिवॉल्वर और पिस्तौल जैसे उच्च-स्तरीय उत्पादों पर भी 40% जीएसटी लगेगा।
अन्य वस्तुएँ
कोयला, लिग्नाइट और पीट पर 5% से बढ़कर 18% कर लगेगा। डीज़ल के साथ मिश्रित न किए गए बायोडीज़ल पर 12% से बढ़कर 18% कर लगेगा। ₹2,500 प्रति पीस से ज़्यादा कीमत वाले प्रीमियम परिधान और वस्त्र, साथ ही उच्च-मूल्य वाली सूती रजाई पर भी 18% कर लगेगा। क्राफ्ट और अनकोटेड पेपर सहित कुछ कागज उत्पादों पर 18% जीएसटी लगेगा।
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