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Tamil Nadu तमिलनाडु: राज्यपाल आरएन रवि ने गुरुवार (23 जनवरी) को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड बढ़ाने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद, विधेयक को अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
संशोधित विधेयक के अनुसार, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की पर यौन उत्पीड़न के लिए अपराधी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड का सामना करना पड़ सकता है।
18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए, सजा आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक हो सकती है, और बार-बार अपराध करने वालों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास का सामना करना पड़ेगा।
अगर पीड़िता की पहचान उजागर होती है, तो अपराधी को जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की कैद का सामना करना पड़ेगा।
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