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Tamil Nadu तमिलनाडु : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि राज्यपाल आरएन रवि ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों को केवल इसलिए मंजूरी दी क्योंकि उन्हें कानूनी कार्रवाई का डर था। ये विधेयक विकलांग लोगों को चुनाव लड़ने के बजाय स्थानीय निकायों में नामित करने की अनुमति देते हैं। स्टालिन ने संकेत दिया कि राज्यपाल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के दबाव के कारण ऐसा किया। कोर्ट ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयकों में देरी के लिए रवि की आलोचना की थी।
इसने राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए ऐसे कानूनों को मंजूरी देने की समय सीमा भी तय की। DMK के नेतृत्व वाली सरकार ने तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय अधिनियम (1998) और तमिलनाडु पंचायत अधिनियम (1994) में संशोधन पारित किए थे। राज्यपाल की मंजूरी के बारे में पूछे जाने पर स्टालिन ने कहा, "यह अपेक्षित था। हमने विधेयक पारित किए और उन्हें उनके पास भेजा। अब उन्होंने उन्हें मंजूरी दे दी है। शायद उन्हें डर था कि हम अदालत जाएंगे।" स्टालिन की टिप्पणी राज्यपाल की देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कड़े शब्दों के बाद आई है।
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