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उच्चतम न्यायालय सोमवार को वरिष्ठ द्रमुक नेता के पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्त करने से राज्यपाल आरएन रवि के इनकार के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।
राज्यपाल ने हाल ही में वरिष्ठ द्रमुक नेता और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि यह संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया, जिन्होंने कहा कि मामले में कुछ तात्कालिकता थी, जिसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
“कृपया एक ईमेल भेजें। मैं ईमेल पर गौर करूंगा, ”सीजेआई ने कहा।
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को लिखे पत्र में कहा कि शीर्ष अदालत ने केवल अंतरिम आदेश के जरिए पोनमुडी की सजा को निलंबित किया है।
गवर्नर ने स्टालिन कैबिनेट में नेता नियुक्त करने से इनकार कर दिया. हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में पोनमुडी की दोषसिद्धि को निलंबित करने के बाद राज्य सरकार ने पोनमुडी को विधायक के रूप में बहाल कर दिया।
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Triveni
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