तमिलनाडू

मसानी अम्मन मंदिर के फंड से रिसॉर्ट बनाने का सरकारी आदेश वापस लिया : Case closed

Kavita2
16 March 2025 10:23 AM IST
मसानी अम्मन मंदिर के फंड से रिसॉर्ट बनाने का सरकारी आदेश वापस लिया : Case closed
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Tamil Nadu तमिलनाडु: सरकार द्वारा मसानी अम्मन मंदिर के फंड से उदासिटी में रिसॉर्ट बनाने के सरकारी आदेश को वापस लेने के बाद चेन्नई उच्च न्यायालय ने मामले को बंद करने का आदेश दिया।

कोयंबटूर जिले के पोलाची मसानी अम्मन मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए 100 करोड़ रुपये बैंक में जमा कर दिए गए हैं। इस फंड से तमिलनाडु सरकार ने कंथल तालुक में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के पास 1.4 करोड़ रुपये की लागत से रिसॉर्ट बनाने का फैसला किया और एक सरकारी आदेश जारी किया। चेंगलपट्टू निवासी पार्थसारथी ने इस सरकारी आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए चेन्नई उच्च न्यायालय में मामला दायर किया।

यह मामला मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। उस समय याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता पी. जगन्नाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों में आदेश दिया है कि मंदिर के फंड को केवल मंदिर के कल्याण कार्यों के लिए ही खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन, अब तमिलनाडु सरकार ने इसका उल्लंघन करते हुए मसानी अम्मन मंदिर के फंड से उदासिटी में रिसॉर्ट बनाने का आदेश जारी कर दिया है, जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।

उस समय सरकार ने उदयपुर में श्रद्धालुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने की घोषणा करने के बजाय गलती से रिसॉर्ट बनाने की घोषणा कर दी थी। इसलिए, यह घोषणा की गई कि इस संबंध में सरकारी आदेश वापस लिया जाएगा। इसे दर्ज करने वाले जजों ने आदेश दिया कि मामले को बंद कर दिया जाए।

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