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Chennai चेन्नई : ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने घोषणा की है कि शहर की 22 प्रमुख सड़कों पर सड़क किनारे स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम यातायात की भीड़ को कम करने और सार्वजनिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
निगम ने पहले ही लगभग 35,000 सड़क किनारे विक्रेताओं की पहचान कर उन्हें पहचान पत्र जारी कर दिए हैं। जून में, वेंडिंग ज़ोन समितियों के चयन के लिए चुनाव हुए थे। लगभग 33,000 विक्रेताओं ने मतदान किया और प्रत्येक ज़ोन के लिए छह-सदस्यीय समितियों का चयन किया गया। सूची राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भेज दी गई है। वल्लुवर कोट्टम रोड, वालाजा रोड, ग्रीनवेज़ रोड, टी.टी.के. रोड, नेल्सन मणिकम रोड, अन्ना सलाई, पूनमल्ली हाई रोड, आरकोट रोड, जीएसटी रोड आदि जैसी 22 महत्वपूर्ण सड़कों पर स्टॉल नहीं लगेंगे।
स्कूलों और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में स्टॉल नहीं लगेंगे। सरकारी कार्यालयों और परिवहन केंद्रों के 150 मीटर के दायरे में स्टॉल नहीं लगेंगे। अनधिकृत दुकानों को हटाने के लिए प्रत्येक ज़ोन में चार अधिकारी तैनात किए गए हैं। हाल ही में, अन्ना नगर जैसी जगहों पर 70 से ज़्यादा स्टॉल हटा दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि ये नियम विक्रेताओं को सहयोग देने और शहर को जनता के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने के लिए हैं।
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