CHENNAI: सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा को लेकर पुलिस कर्मियों और परिवहन निगम कर्मचारियों के बीच विवाद को सुलझाते हुए गृह विभाग ने घोषणा की है कि ग्रेड II कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के कर्मियों को मुफ्त यात्रा के लिए बस पास दिया जाएगा। 2018 के टिकट किराए के आधार पर मासिक किराया 200 रुपये निर्धारित किया गया है। इस साल की शुरुआत में मई में नीति को लेकर अस्पष्टता के कारण परिवहन निगम कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें कानून लागू करने वालों ने कई एमटीसी और टीएनएसटीसी बसों को दंडित किया था।
जी.ओ. ने स्पष्ट किया कि वारंट ले जाने पर मुफ्त अंतर-जिला यात्रा के लिए मौजूदा प्रावधान अपरिवर्तित रहेगा। आठ परिवहन निगमों में स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली के कार्यान्वयन तक पास वैध रहेंगे। जी.ओ. ने कहा कि पुलिस भुगतान करने के बाद ऑनलाइन पास डाउनलोड कर सकती है।