तमिलनाडू

Tamil Nadu में बकाया वेतन को लेकर दलित की हत्या करने पर चार को दोहरी उम्रकैद

Tulsi Rao
2 Oct 2024 9:14 AM GMT
Tamil Nadu में बकाया वेतन को लेकर दलित की हत्या करने पर चार को दोहरी उम्रकैद
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Perambalur पेराम्बलूर: एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने सोमवार को चार लोगों को एक दलित व्यक्ति की हत्या के लिए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जब उसने उनकी गायों का दूध निकालने के लिए मजदूरी मांगी थी। सूत्रों के अनुसार, अलाथुर तालुक के थेरानी के एस मणि (58) को ग्रामीणों जे धनपाल (47), जे प्रभु (अ) कुंडू प्रभु (44), के पलानीवेल (अ) कुमार (48) और पी शंकर (38) ने अपनी गायों का दूध निकालने के लिए लगाया था।

जब एससी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मणि ने बकाया मजदूरी का भुगतान मांगने के लिए उनसे संपर्क किया, तो गुस्साए धनपाल ने 29 मई, 2020 को उन्हें अपने खेत में ले जाकर जाति-आधारित गालियां दीं और प्रभु, पलानीवेल और शंकर की मदद से उन पर हमला कर दिया। मणि की पत्नी और उनके बेटे ने उन्हें बचाया और उन्हें पेराम्बलूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। सूत्रों ने बताया कि मणि को आगे के इलाज के लिए महात्मा गांधी मेमोरियल सरकारी अस्पताल (एमजीएमजीएच) में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई।

मणि की पत्नी की शिकायत के आधार पर पडालूर पुलिस ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और धनपाल, प्रभु, पलानीवेल और शंकर को गिरफ्तार किया। इसके बाद चारों जमानत पर बाहर आ गए। मामले की सुनवाई पेरम्बलूर की विशेष अदालत में चल रही थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश पी इंदिरानी ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और प्रत्येक को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर कुल 5.51 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद उन्हें तिरुचि के केंद्रीय कारागार में रखा गया। अदालत ने अपने फैसले में तमिलनाडु सरकार को मणि के परिवार को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश भी की।

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