
मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार को राज्य सरकार और तिरुचेंदूर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन को मंदिर के लिए बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ बनाने का प्रोसेस चार महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया।
जस्टिस एन सतीश कुमार और एम जोतिरमन की बेंच ने यह निर्देश थूथुकुडी के एक वकील बी रामकुमार आदित्यन की PIL का निपटारा करते हुए दिया। इस PIL में आरोप लगाया गया था कि कोर्ट के पहले के आदेश के बावजूद प्रोसेस में देरी हो रही है।
हालांकि, सरकारी वकील ने कहा कि एप्लीकेशन मंगाने के लिए ज़रूरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि अब तक सिर्फ़ एक एप्लीकेशन मिली है। जजों ने अधिकारियों को मीडिया और मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट दोनों पर इसकी खूब पब्लिसिटी करने और पूरा प्रोसेस चार महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया।





