![Tamil Nadu: थाली को जबरन जब्त करना हिंदू रीति-रिवाजों के विनाश के समान Tamil Nadu: थाली को जबरन जब्त करना हिंदू रीति-रिवाजों के विनाश के समान](https://jantaserishta.com/h-upload/2025/02/07/4367588-15.webp)
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क विभाग के एक अधिकारी को चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंकाई महिला के सोने के आभूषणों, जिनमें 'थाली कोड़ी' भी शामिल है, को जबरन जब्त करने के लिए फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि यह 'असहनीय कृत्य' हिंदू धर्म की परंपराओं और इस देश की संस्कृति को नष्ट करने के बराबर है।
न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी जब्ती आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। हाल ही में जारी आदेश में उन्होंने कहा, "'थाली कोड़ी' (मंगलसूत्र) के महत्व को समझे बिना, अधिकारी ने याचिकाकर्ता से इसे हटाने के लिए कहा और जब उसने इनकार कर दिया, तो अधिकारियों ने इसे उसके गले से छीन लिया।
यह कृत्य हिंदू धर्म की परंपराओं और इस देश की संस्कृति को नष्ट करने के बराबर है। किसी भी कीमत पर, यह कृत्य असहनीय है।" उन्होंने इस व्यवहार को "एक अधिकारी के लिए स्पष्ट रूप से अनुचित" बताया।
यह मामला श्रीलंका के नागरिक जयकांत की पत्नी थानुशिका द्वारा दायर याचिका से संबंधित है, जो फ्रांस में रहती है। 2023 में मधुरंतगाम में अपनी शादी संपन्न करने के बाद, जयकांत फ्रांस चले गए और वह श्रीलंका चली गईं।