तमिलनाडू
थेनी में नाबालिग शादी और बाल यौन शोषण के मामले में पांच दोषी करार
Deepa Sahu
20 April 2023 3:23 PM IST

x
मदुरै: थेनी में फास्ट ट्रैक महिला कोर्ट ने बुधवार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) और बाल विवाह अधिनियम के तहत पांच लोगों को दोषी ठहराया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, एट्टप्पाराजापुरम गांव की वनजोथी (39) ने 8 सितंबर, 2016 को अपनी 17 वर्षीय बेटी को लापता पाया और कंदामनूर पुलिस के पास 'लड़की के लापता' होने का मामला दर्ज कराया।जांच से पता चला कि के. सुरेश उर्फ सुरेश कुमार (33) सहित पीड़िता के रिश्तेदारों ने के. कालीमुथु उर्फ मारीमुथु (67), बयाम्मल (68), कालीमुथु की पत्नी के साथ मिलकर लड़की के अपहरण की साजिश रची थी।
उन्होंने नाबालिग लड़की को केरल के त्रिवेंद्रम के पोथेनकोड में अपनी रिश्तेदार जया (35) के घर से अगवा कर लिया। जया ने अपने पति एस. सोमण (40) की मदद से मुख्य आरोपी सुरेश की मदद की, जिसने पोथेनकोड के एक मंदिर में नाबालिग लड़की से शादी की थी।
सत्र न्यायाधीश ने सुरेश, उसके पिता और उसकी मां को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
Next Story





