तमिलनाडू

सिनेमाघरों में अतिरिक्त शुल्क: SC ने सरकार को आदेश दिया

Kavita2
10 Jun 2025 3:39 AM GMT
सिनेमाघरों में अतिरिक्त शुल्क: SC ने सरकार को आदेश दिया
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Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि अगर ऐसी शिकायतें आती हैं कि थिएटर नई फिल्मों के लिए सरकार द्वारा तय कीमत से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो तुरंत कार्रवाई की जाए।

देवराजन ने मद्रास हाईकोर्ट में एक मामला दायर कर आरोप लगाया था कि तमिलनाडु में जब नई फिल्में रिलीज़ होती हैं, तो पहले चार दिनों तक उनसे सरकार द्वारा तय कीमत से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। यह मामला जस्टिस आनंद वेंकटेश के सामने सुनवाई के लिए आया था। उस समय सरकार ने कहा था कि सरकार ने पहले ही थिएटर में टिकट बिक्री की निगरानी के लिए समितियाँ बनाई हैं।

इसके बाद जज ने आदेश दिया कि थिएटर द्वारा सरकार द्वारा तय फीस से ज़्यादा पैसे लेना दर्शकों के साथ धोखा है और जब इस संबंध में शिकायत की जाती है, तो सरकार द्वारा बनाई गई समितियाँ थिएटर के खिलाफ़ तुरंत कार्रवाई करें।

इसके अलावा, ओटीटी पर फ़िल्में देखने वाले दर्शकों की संख्या भी बढ़ रही है। जज ने कहा कि थिएटर मालिकों को सोचना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि थिएटर ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे।

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