
Tamil Nadu तमिलनाडु: तिरुनेलवेली ज़िला POCSO विशेष अदालत ने गुरुवार को तिरुनेलवेली में नाबालिगों के यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार एक मज़दूर को मौत की सज़ा सुनाई।
आनंद शेखर (41), जो तिरुनेलवेली कॉर्पोरेशन के मेलापलयम के अलागिरिपुरम इलाके का रहने वाला एक मज़दूर है, पर आरोप है कि उसने 2023 में 8 साल से कम उम्र की 3 लड़कियों को धमकाकर अपने घर बुलाया और उसी समय उनका यौन उत्पीड़न किया; साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी और किसी को भी इस बारे में न बताने को कहा।
कुछ दिनों बाद जब लड़कियों के माता-पिता को इस बारे में पता चला, तो पलयमकोट्टई महिला पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
पुलिस ने मामला दर्ज किया और POCSO एक्ट के तहत आनंद शेखर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस मामले की सुनवाई तिरुनेलवेली ज़िला POCSO विशेष अदालत में चल रही थी, जिसकी सुनवाई न्यायाधीश सुरेश कुमार ने की और आनंद शेखर को मौत की सज़ा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सरकार को पीड़ित तीनों लड़कियों में से प्रत्येक को मुआवज़े के तौर पर 7 लाख रुपये देने चाहिए। सरकार की ओर से अधिवक्ता उषा ने पैरवी की।





