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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विद्युत मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में मुकदमे को स्थगित करने की उनकी याचिका को खारिज करने वाले पीएमएलए मामलों के लिए प्रधान सत्र एवं विशेष अदालत के आदेश की समीक्षा की मांग वाली याचिका वापस ले ली थी।
याचिका वापस लेने के लिए उनके वकील द्वारा दायर ज्ञापन और अतिरिक्त महाधिवक्ता एआरएल सुंदरसन द्वारा ‘सरल वापसी’ की अनुमति देने के लिए ईडी की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताए जाने के बाद, न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और एम जोतिरामन की पीठ ने सेंथिल बालाजी की याचिका को वापस ले लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया।
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