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CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा, "अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए इस संवैधानिक न्यायालय की सहायता न लें।" न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को पार्टी के प्रस्तावों पर आपत्ति जताने वाले कई अभ्यावेदनों के संबंध में एआईएडीएमके को पत्र जारी करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने कहा कि चुनाव आयोग का पत्र "चुनाव आयोग की अधिकारिता शक्ति का अतिक्रमण करने जैसा है।"
ईसीआई ने इस न्यायालय के आदेश को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है और एआईएडीएमके को नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा कि इससे पता चलता है कि ईसीआई इस मामले से निपटने में तटस्थ नहीं है। पीठ को बताया गया कि चुनाव आयोग ने न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के आदेश के साथ 9 दिसंबर, 2024 को एआईएडीएमके को एक पत्र भेजा था। पत्र में पूर्व सांसद और एआईएडीएमके के निष्कासित नेता ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) के बेटे ओपी रवींद्रनाथ सहित कई व्यक्तियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन का जवाब मांगा गया है।
चुनाव निकाय को फटकार लगाते हुए न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यम ने पूछा, “ईसीआई अपने पत्र में यह कैसे कह सकता है कि उच्च न्यायालय ने एआईएडीएमके को नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए हैं? हमने ऐसे निर्देश जारी नहीं किए। चूंकि ईसीआई के स्थायी वकील ने प्रस्तुत किया कि अभ्यावेदन चार दिनों में निपटाए जाएंगे, इसलिए हमने सभी पक्षों पर विचार करने का निर्देश दिया, हमने नोटिस जारी करने का निर्देश नहीं दिया। इसका दोष हम पर मत डालिए,” न्यायाधीश ने कहा।
4 दिसंबर को न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने एस सूर्यमूर्ति द्वारा एआईएडीएमके के दो पत्तों वाले चुनाव चिह्न को फ्रीज करने की मांग वाली याचिका का निपटारा कर दिया था। तब ईसीआई ने प्रस्तुत किया था कि एआईएडीएमके उपनियमों में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाले कई व्यक्तियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन का चार सप्ताह के भीतर निपटारा कर दिया जाएगा।
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