
Tamil Nadu तमिलनाडु : भाजपा नेता नैना नागेंद्रन द्वारा दायर चुनावी मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को तिरुनेलवेली लोकसभा सदस्य रॉबर्ट ब्रूस द्वारा दायर संपत्ति और मुकदमों का विवरण उनके नामांकन के साथ दाखिल करने का आदेश दिया है।
पिछले लोकसभा चुनाव में तिरुनेलवेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस उम्मीदवार रॉबर्ट ब्रूस ने 1.65 लाख मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। भाजपा उम्मीदवार नैना नागेंद्रन ने रॉबर्ट ब्रूस पर अपने नामांकन पत्र में अपनी संपत्ति और मुकदमों का विवरण छिपाने का आरोप लगाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ चुनावी मामला दायर किया था। नैना नागेंद्रन इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं और साक्ष्य प्रस्तुत किए। यह मामला न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन के समक्ष सुनवाई के लिए आया। उस समय रॉबर्ट ब्रूस सांसद थे। पार्टी की ओर से अनुरोध किया गया था कि चूँकि वह वर्तमान में संसद सत्र में भाग ले रहे हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने और सत्र के बाद साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।
मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने बाद में चुनाव आयोग को संपत्ति और मामले के विवरण सहित वे दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया, जो रॉबर्ट ब्रूस ने चुनाव के दौरान अपनी उम्मीदवारी के साथ प्रस्तुत किए थे, और सुनवाई 29 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।





