
Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने थेनी लोकसभा सदस्य थंगाथमीज सेलवन, एएमएमके महासचिव टीटीवी दिनाकरन और अन्य के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को रद्द करने का आदेश दिया है।
पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान थेनी लोकसभा सदस्य थंगाथमीज सेलवन पर थेनी पुलिस विभाग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। थंगाथमीज सेलवन ने इस मामले को रद्द करने की मांग करते हुए चेन्नई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
इसी तरह, उत्तमपलायम पुलिस ने टीटीवी दिनाकरन सहित एएमएमके सदस्यों के खिलाफ थेनी में अंजनेया मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने के लिए चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया था। टीटीवी दिनाकरन ने अपने खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग करते हुए चेन्नई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
इसके अलावा, नीलाकोट्टई पुलिस ने पूर्व एआईएडीएमके सांसद उदयकुमार के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान डिंडीगुल जिले के नीलाकोट्टई में बिना अनुमति के पटाखे फोड़कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है। उदयकुमार ने इस मामले को रद्द करने की मांग करते हुए एक मामला दायर किया। इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीश जी.के. इलांधिरियन ने तीनों मामलों को रद्द करने का आदेश दिया।





